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गैंगरेप मामला :सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ पोस्ट करने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

रतलाम,26 सितंबर (इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं भड़काऊ पोस्ट की जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला दंडाधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान नहीं दें।पुलिस एवं प्रशासन जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, किसी भी घटना पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। कानून व्यवस्था बिगड़ने वाले तत्वों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा।

जिले में धारा 144 के तहत सोशल मीडिया के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है जिसके तहत सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि पर कोई भी आपत्तिजनक फोटो, वीडियो या पोस्ट करना सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है, ऐसी पोस्ट पर लाइक, कमेंट भी प्रतिबंधित है उसे फॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित है।

जिला दंडाधिकारी ने पुनः स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक, धार्मिक या व्यक्तिगत भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट नहीं करें, ऐसी सामग्री की फॉरवर्डिंग नहीं करें अन्यथा उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्ती के साथ कार्यवाही की जाएगी।

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